पुराना कानून
BNS §351 (2)
आपराधिक धमकी।
(1) जो कोई भी किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी माध्यम से उसकी जान, प्रतिष्ठा या संपत्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति की जान या प्रतिष्ठा को, जिसमें उस व्यक्ति की रुचि हो, हानि पहुँचाने की धमकी देता है, इस इरादे से कि उस व्यक्ति को भयभीत किया जाए, या उस व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने के लिए विवश किया जाए जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, या किसी ऐसे कार्य को न करने के लिए विवश किया जाए जिसे करने का वह कानूनी रूप से हकदार है, ऐसी धमकी के क्रियान्वयन से बचने के साधन के रूप में, वह आपराधिक धमकी का अपराध करता है।
स्पष्टीकरण। --- किसी मृत व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकी, जिसमें धमकी प्राप्त व्यक्ति की रुचि हो, इस धारा के अंतर्गत आती है।
चित्रण।
A, B को दीवानी मुकदमा चलाने से रोकने के उद्देश्य से, B के घर को जलाने की धमकी देता है। A आपराधिक धमकी का दोषी है।
(2) जो कोई भी आपराधिक धमकी का अपराध करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दो वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
(3) जो कोई भी मृत्युदंड या गंभीर चोट पहुँचाने की धमकी देकर, या आग लगाकर किसी संपत्ति को नष्ट करने की धमकी देकर, या मृत्युदंड या आजीवन कारावास, या सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध करने की धमकी देकर, या किसी स्त्री पर अपवित्रता का आरोप लगाकर आपराधिक धमकी का अपराध करता है, उसे सात वर्ष तक के कारावास, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
(4) जो कोई गुमनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी का अपराध करता है, या धमकी देने वाले व्यक्ति का नाम या पता छुपाने के लिए सावधानी बरतता है, उसे उपधारा (1) के तहत अपराध के लिए निर्धारित दंड के अतिरिक्त, दो वर्ष तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा।
पूरा पढ़ें: BNS §351 (2)स्पष्टीकरण। --- किसी मृत व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकी, जिसमें धमकी प्राप्त व्यक्ति की रुचि हो, इस धारा के अंतर्गत आती है।
चित्रण।
A, B को दीवानी मुकदमा चलाने से रोकने के उद्देश्य से, B के घर को जलाने की धमकी देता है। A आपराधिक धमकी का दोषी है।
(2) जो कोई भी आपराधिक धमकी का अपराध करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दो वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
(3) जो कोई भी मृत्युदंड या गंभीर चोट पहुँचाने की धमकी देकर, या आग लगाकर किसी संपत्ति को नष्ट करने की धमकी देकर, या मृत्युदंड या आजीवन कारावास, या सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध करने की धमकी देकर, या किसी स्त्री पर अपवित्रता का आरोप लगाकर आपराधिक धमकी का अपराध करता है, उसे सात वर्ष तक के कारावास, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
(4) जो कोई गुमनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी का अपराध करता है, या धमकी देने वाले व्यक्ति का नाम या पता छुपाने के लिए सावधानी बरतता है, उसे उपधारा (1) के तहत अपराध के लिए निर्धारित दंड के अतिरिक्त, दो वर्ष तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा।
नया कानून
IPC §506
धारा 506 - आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड
आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड
जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
यदि धमकी मॄत्यु या घोर उपहति इत्यादि कारित करने की हो - तथा यदि धमकी मॄत्यु या घोर उपहति कारित करने की, या अग्नि द्वारा किसी सम्पत्ति का नाश कारित करने की या मॄत्यु दण्ड से या आजीवन कारावास से, या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की, या किसी स्त्री पर असतित्व का लांछन लगाने की हो ; तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित जाएगा ।
पूरा पढ़ें: IPC §506जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
यदि धमकी मॄत्यु या घोर उपहति इत्यादि कारित करने की हो - तथा यदि धमकी मॄत्यु या घोर उपहति कारित करने की, या अग्नि द्वारा किसी सम्पत्ति का नाश कारित करने की या मॄत्यु दण्ड से या आजीवन कारावास से, या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की, या किसी स्त्री पर असतित्व का लांछन लगाने की हो ; तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित जाएगा ।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
