पाठ लगभग अपरिवर्तित है
BNS धारा 316 (4) अब IPC धारा 408 है
विश्वासघात का आपराधिक मामला।
पुराना कानून
BNS §316 (4)
विश्वासघात का आपराधिक मामला।
(1) जो कोई भी, किसी भी प्रकार से संपत्ति या संपत्ति पर किसी भी आधिपत्य के साथ सौंपा गया हो, बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग करता है या उसे अपने उपयोग के लिए परिवर्तित करता है, या बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग करता है या उसका निपटान करता है, कानून के किसी भी निर्देश का उल्लंघन करते हुए, जिसमें ऐसे विश्वास के निर्वहन का तरीका निर्धारित किया गया हो, या किसी भी कानूनी अनुबंध, चाहे वह स्पष्ट हो या निहित, जो उसने ऐसे विश्वास के निर्वहन के संबंध में किया हो, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है, वह आपराधिक विश्वासघात करता है।
स्पष्टीकरण 1. — कोई व्यक्ति, जो किसी प्रतिष्ठान का नियोक्ता है, चाहे वह कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (19 ऑफ 1952) की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त हो या नहीं, जो कर्मचारी को देय वेतन से कर्मचारी का अंशदान काटकर किसी भी लागू कानून द्वारा स्थापित भविष्य निधि या पारिवारिक पेंशन निधि में जमा करता है, उसे इस प्रकार काटे गए अंशदान की राशि का संरक्षक माना जाएगा और यदि वह उक्त कानून का उल्लंघन करते हुए उक्त निधि में अंशदान का भुगतान करने में चूक करता है, तो उसे उक्त अंशदान की राशि का बेईमानी से उपयोग करने वाला माना जाएगा, जो कि उपरोक्त कानून के निर्देश का उल्लंघन है।
स्पष्टीकरण 2. — कोई भी नियोक्ता, जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 ऑफ 1948) के तहत स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित और प्रशासित कर्मचारी राज्य बीमा कोष में जमा करने के लिए कर्मचारी को देय वेतन से कर्मचारी अंशदान काटता है, उसे इस प्रकार काटे गए अंशदान की राशि का दायित्व सौंपा गया माना जाएगा और यदि वह उक्त अधिनियम का उल्लंघन करते हुए उक्त कोष में ऐसे अंशदान का भुगतान करने में चूक करता है, तो उसे उक्त अंशदान की राशि का बेईमानी से उपयोग करने वाला माना जाएगा, जो कि उपरोक्त कानून के निर्देश का उल्लंघन है।
चित्र।
(क) ए, किसी मृत व्यक्ति की वसीयत का निष्पादक होते हुए, वसीयत के अनुसार संपत्ति का बंटवारा करने के निर्देश का बेईमानी से उल्लंघन करता है और उसे अपने निजी उपयोग के लिए हड़प लेता है। ए ने आपराधिक विश्वासघात किया है।
(ख) ए एक गोदाम मालिक है जो यात्रा पर जा रहा है। ज़ेड अपना फर्नीचर ए को सौंपता है, इस अनुबंध के तहत कि गोदाम के लिए निर्धारित राशि का भुगतान करने पर फर्नीचर वापस कर दिया जाएगा। ए बेईमानी से सामान बेच देता है। ए ने आपराधिक विश्वासघात किया है।
(ग) कोलकाता में रहने वाला A, दिल्ली में रहने वाले Z का एजेंट है। A और Z के बीच एक स्पष्ट या निहित अनुबंध है कि Z द्वारा A को भेजी गई सभी राशियाँ A द्वारा Z के निर्देशानुसार निवेश की जाएँगी। Z, A को एक लाख रुपये भेजता है और A को निर्देश देता है कि वह इसे कंपनी के बॉन्ड में निवेश करे। A बेईमानी से निर्देशों का उल्लंघन करता है और उस धन को अपने निजी व्यवसाय में लगा देता है। A ने आपराधिक विश्वासघात किया है।
(घ) परन्तु यदि ए, दृष्टांत (ग) में, बेईमानी से नहीं बल्कि सद्भावना से, यह मानते हुए कि बैंक ऑफ बंगाल में शेयर रखना जेड के लिए अधिक लाभकारी होगा, जेड के निर्देशों का उल्लंघन करता है और कंपनी के शेयर खरीदने के बजाय जेड के लिए बैंक ऑफ बंगाल के शेयर खरीदता है, तो भले ही जेड को हानि हो और वह उस हानि के कारण ए के विरुद्ध दीवानी मुकदमा दायर करने का हकदार हो, फिर भी ए ने बेईमानी से कार्य न करके आपराधिक विश्वासघात नहीं किया है।
(ई) राजस्व अधिकारी ए को सार्वजनिक धन सौंपा गया है और वह कानून द्वारा निर्देशित है, या सरकार के साथ किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुबंध द्वारा बाध्य है, जिसके तहत उसे अपने पास मौजूद सभी सार्वजनिक धन को एक निश्चित कोष में जमा करना होता है। ए बेईमानी से धन का गबन करता है। ए ने आपराधिक विश्वासघात किया है।
(f) ए, एक मालवाहक, को जेड द्वारा भूमि या जलमार्ग से माल ले जाने का जिम्मा सौंपा जाता है। ए बेईमानी से माल का दुरुपयोग करता है। ए ने आपराधिक विश्वासघात किया है।
(2) जो कोई आपराधिक विश्वासघात करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना, या दोनों।
(3) जो कोई भी वाहक, घाटपालक या गोदामपालक के रूप में संपत्ति सौंपे जाने पर ऐसी संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वासघात करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से सात वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
(4) जो कोई भी क्लर्क या सेवक होते हुए, या क्लर्क या सेवक के रूप में नियोजित होते हुए, और किसी भी प्रकार से ऐसी क्षमता में संपत्ति या संपत्ति पर किसी भी आधिपत्य के साथ सौंपा गया हो, उस संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वासघात करता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से सात वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
(5) जो कोई भी लोक सेवक के रूप में या बैंकर, व्यापारी, एजेंट, दलाल, वकील या एजेंट के रूप में अपने व्यवसाय के दौरान किसी भी प्रकार से संपत्ति या संपत्ति पर किसी भी अधिकार के साथ सौंपा गया हो, उस संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वासघात करता है, तो उसे आजीवन कारावास या किसी भी प्रकार के कारावास से दस वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
पूरा पढ़ें: BNS §316 (4)स्पष्टीकरण 1. — कोई व्यक्ति, जो किसी प्रतिष्ठान का नियोक्ता है, चाहे वह कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (19 ऑफ 1952) की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त हो या नहीं, जो कर्मचारी को देय वेतन से कर्मचारी का अंशदान काटकर किसी भी लागू कानून द्वारा स्थापित भविष्य निधि या पारिवारिक पेंशन निधि में जमा करता है, उसे इस प्रकार काटे गए अंशदान की राशि का संरक्षक माना जाएगा और यदि वह उक्त कानून का उल्लंघन करते हुए उक्त निधि में अंशदान का भुगतान करने में चूक करता है, तो उसे उक्त अंशदान की राशि का बेईमानी से उपयोग करने वाला माना जाएगा, जो कि उपरोक्त कानून के निर्देश का उल्लंघन है।
स्पष्टीकरण 2. — कोई भी नियोक्ता, जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 ऑफ 1948) के तहत स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित और प्रशासित कर्मचारी राज्य बीमा कोष में जमा करने के लिए कर्मचारी को देय वेतन से कर्मचारी अंशदान काटता है, उसे इस प्रकार काटे गए अंशदान की राशि का दायित्व सौंपा गया माना जाएगा और यदि वह उक्त अधिनियम का उल्लंघन करते हुए उक्त कोष में ऐसे अंशदान का भुगतान करने में चूक करता है, तो उसे उक्त अंशदान की राशि का बेईमानी से उपयोग करने वाला माना जाएगा, जो कि उपरोक्त कानून के निर्देश का उल्लंघन है।
चित्र।
(क) ए, किसी मृत व्यक्ति की वसीयत का निष्पादक होते हुए, वसीयत के अनुसार संपत्ति का बंटवारा करने के निर्देश का बेईमानी से उल्लंघन करता है और उसे अपने निजी उपयोग के लिए हड़प लेता है। ए ने आपराधिक विश्वासघात किया है।
(ख) ए एक गोदाम मालिक है जो यात्रा पर जा रहा है। ज़ेड अपना फर्नीचर ए को सौंपता है, इस अनुबंध के तहत कि गोदाम के लिए निर्धारित राशि का भुगतान करने पर फर्नीचर वापस कर दिया जाएगा। ए बेईमानी से सामान बेच देता है। ए ने आपराधिक विश्वासघात किया है।
(ग) कोलकाता में रहने वाला A, दिल्ली में रहने वाले Z का एजेंट है। A और Z के बीच एक स्पष्ट या निहित अनुबंध है कि Z द्वारा A को भेजी गई सभी राशियाँ A द्वारा Z के निर्देशानुसार निवेश की जाएँगी। Z, A को एक लाख रुपये भेजता है और A को निर्देश देता है कि वह इसे कंपनी के बॉन्ड में निवेश करे। A बेईमानी से निर्देशों का उल्लंघन करता है और उस धन को अपने निजी व्यवसाय में लगा देता है। A ने आपराधिक विश्वासघात किया है।
(घ) परन्तु यदि ए, दृष्टांत (ग) में, बेईमानी से नहीं बल्कि सद्भावना से, यह मानते हुए कि बैंक ऑफ बंगाल में शेयर रखना जेड के लिए अधिक लाभकारी होगा, जेड के निर्देशों का उल्लंघन करता है और कंपनी के शेयर खरीदने के बजाय जेड के लिए बैंक ऑफ बंगाल के शेयर खरीदता है, तो भले ही जेड को हानि हो और वह उस हानि के कारण ए के विरुद्ध दीवानी मुकदमा दायर करने का हकदार हो, फिर भी ए ने बेईमानी से कार्य न करके आपराधिक विश्वासघात नहीं किया है।
(ई) राजस्व अधिकारी ए को सार्वजनिक धन सौंपा गया है और वह कानून द्वारा निर्देशित है, या सरकार के साथ किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुबंध द्वारा बाध्य है, जिसके तहत उसे अपने पास मौजूद सभी सार्वजनिक धन को एक निश्चित कोष में जमा करना होता है। ए बेईमानी से धन का गबन करता है। ए ने आपराधिक विश्वासघात किया है।
(f) ए, एक मालवाहक, को जेड द्वारा भूमि या जलमार्ग से माल ले जाने का जिम्मा सौंपा जाता है। ए बेईमानी से माल का दुरुपयोग करता है। ए ने आपराधिक विश्वासघात किया है।
(2) जो कोई आपराधिक विश्वासघात करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना, या दोनों।
(3) जो कोई भी वाहक, घाटपालक या गोदामपालक के रूप में संपत्ति सौंपे जाने पर ऐसी संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वासघात करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से सात वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
(4) जो कोई भी क्लर्क या सेवक होते हुए, या क्लर्क या सेवक के रूप में नियोजित होते हुए, और किसी भी प्रकार से ऐसी क्षमता में संपत्ति या संपत्ति पर किसी भी आधिपत्य के साथ सौंपा गया हो, उस संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वासघात करता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से सात वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
(5) जो कोई भी लोक सेवक के रूप में या बैंकर, व्यापारी, एजेंट, दलाल, वकील या एजेंट के रूप में अपने व्यवसाय के दौरान किसी भी प्रकार से संपत्ति या संपत्ति पर किसी भी अधिकार के साथ सौंपा गया हो, उस संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वासघात करता है, तो उसे आजीवन कारावास या किसी भी प्रकार के कारावास से दस वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
नया कानून
IPC §408
धारा 408 - लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग
लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग
जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए, या लिपिक या सेवक के रूप में नियोजित होते हुए, और इस नाते किसी प्रकार संपत्ति, या संमत्ति पर कोई भी अख्त्यार अपने में न्यस्त होते हुए, उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
पूरा पढ़ें: IPC §408जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए, या लिपिक या सेवक के रूप में नियोजित होते हुए, और इस नाते किसी प्रकार संपत्ति, या संमत्ति पर कोई भी अख्त्यार अपने में न्यस्त होते हुए, उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
