पुराना कानून
BNS §310 (4)
डकैती।
(1) जब पाँच या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से डकैती करते हैं या डकैती करने का प्रयास करते हैं, या जहाँ संयुक्त रूप से डकैती करने या डकैती करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, और ऐसे कृत्य या प्रयास में उपस्थित और सहायता करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या पाँच या दो से अधिक हो, तो ऐसा करने, प्रयास करने या सहायता करने वाला प्रत्येक व्यक्ति डकैती करता है।
(2) जो कोई डकैती करेगा उसे आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
(3) यदि पाँच या दो से अधिक व्यक्तियों में से कोई एक, जो संयुक्त रूप से डकैती कर रहे हों, डकैती करते समय हत्या कर दे, तो उन प्रत्येक व्यक्ति को मृत्युदंड, या आजीवन कारावास, या कम से कम दस वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
(4) जो कोई डकैती करने की तैयारी करता है, उसे दस वर्ष तक की कठोर कारावास की सजा दी जाएगी और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
(5) जो कोई भी डकैती करने के उद्देश्य से एकत्रित पांच या दो से अधिक व्यक्तियों में से एक हो, उसे सात वर्ष तक की कठोर कारावास की सजा दी जाएगी और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
(6) जो कोई भी आदतन डकैती करने के उद्देश्य से गठित गिरोह का सदस्य हो, उसे आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
पूरा पढ़ें: BNS §310 (4)(2) जो कोई डकैती करेगा उसे आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
(3) यदि पाँच या दो से अधिक व्यक्तियों में से कोई एक, जो संयुक्त रूप से डकैती कर रहे हों, डकैती करते समय हत्या कर दे, तो उन प्रत्येक व्यक्ति को मृत्युदंड, या आजीवन कारावास, या कम से कम दस वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
(4) जो कोई डकैती करने की तैयारी करता है, उसे दस वर्ष तक की कठोर कारावास की सजा दी जाएगी और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
(5) जो कोई भी डकैती करने के उद्देश्य से एकत्रित पांच या दो से अधिक व्यक्तियों में से एक हो, उसे सात वर्ष तक की कठोर कारावास की सजा दी जाएगी और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
(6) जो कोई भी आदतन डकैती करने के उद्देश्य से गठित गिरोह का सदस्य हो, उसे आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
नया कानून
IPC §399
धारा 399 - डकैती करने के लिए तैयारी करना
डकैती करने के लिए तैयारी करना
जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
पूरा पढ़ें: IPC §399जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
