पाठ बदला गया है
BNS धारा 286 अब IPC धारा 284 है
विषैले पदार्थ के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण।
पुराना कानून
BNS §286
विषैले पदार्थ के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण।
जो कोई भी किसी विषैले पदार्थ के साथ ऐसा कोई कार्य करता है जो इतनी लापरवाही या असावधानी से किया गया हो कि मानव जीवन को खतरे में डाल दे, या किसी व्यक्ति को चोट या क्षति पहुँचाने की संभावना हो, या जानबूझकर या लापरवाही से अपने कब्जे में मौजूद किसी विषैले पदार्थ के संबंध में ऐसा उपाय न करे जो उस विषैले पदार्थ से मानव जीवन को होने वाले किसी भी संभावित खतरे से बचाव के लिए पर्याप्त हो, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से छह महीने तक की अवधि के लिए, या पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
पूरा पढ़ें: BNS §286नया कानून
IPC §284
धारा 284 - विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण
विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण
जो कोई किसी विषैले पदार्थ से कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, या जिससे किसी व्यक्ति को, उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो ।
या अपने कब्जे में के किसी विषैले पदार्थ की ऐसी व्यवस्था करने का, जो ऐसे विषैले पदार्थ से मानव जीवन को किसी अधिसम्भाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा,
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
पूरा पढ़ें: IPC §284जो कोई किसी विषैले पदार्थ से कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, या जिससे किसी व्यक्ति को, उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो ।
या अपने कब्जे में के किसी विषैले पदार्थ की ऐसी व्यवस्था करने का, जो ऐसे विषैले पदार्थ से मानव जीवन को किसी अधिसम्भाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा,
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
