पाठ बदला गया है
BNS धारा 207 अब IPC धारा 173 है
समन या अन्य कार्यवाही की तामील को रोकना, या उसके प्रकाशन को रोकना।
पुराना कानून
BNS §207
समन या अन्य कार्यवाही की तामील को रोकना, या उसके प्रकाशन को रोकना।
जो कोई भी जानबूझकर किसी भी तरह से स्वयं पर या किसी अन्य व्यक्ति पर किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा जारी किए गए समन, नोटिस या आदेश की तामील होने से रोकता है, जो लोक सेवक के रूप में ऐसा समन, नोटिस या आदेश जारी करने के लिए विधिवत रूप से सक्षम है, या जानबूझकर किसी स्थान पर ऐसे समन, नोटिस या आदेश को विधिवत रूप से चिपकाने से रोकता है, या जानबूझकर ऐसे किसी समन, नोटिस या आदेश को उस स्थान से हटाता है जहां वह विधिवत रूप से चिपकाया गया है, या जानबूझकर किसी लोक सेवक के अधिकार के तहत, जो लोक सेवक के रूप में विधिवत रूप से ऐसी घोषणा करने का निर्देश देने के लिए सक्षम है, किसी भी प्रकार की विधिवत रूप से घोषणा करने से रोकता है,—
(क) उसे एक महीने तक की साधारण कारावास की सजा, या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने की सजा, या दोनों से दंडित किया जाएगा;
(ख) जहां सम्मन, नोटिस, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने, या कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए हो, वहां साधारण कारावास छह महीने तक या जुर्माना दस हजार रुपये तक या दोनों हो सकता है।
पूरा पढ़ें: BNS §207(क) उसे एक महीने तक की साधारण कारावास की सजा, या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने की सजा, या दोनों से दंडित किया जाएगा;
(ख) जहां सम्मन, नोटिस, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने, या कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए हो, वहां साधारण कारावास छह महीने तक या जुर्माना दस हजार रुपये तक या दोनों हो सकता है।
नया कानून
IPC §173
धारा 173 - समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना
समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना
जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा जो लोक सेवक उस नाते कोई समन, सूचना या आदेश निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील अपने पर या किसी अन्य व्यक्ति पर होना किसी प्रकार साशय निवारित करेगा,
अथवा किसी ऐसे समन, सूचना या आदेश का किसी ऐसे स्थान में विधिपूर्वक लगाया जाना साशय निवारित करेगा,
अथवा किसी ऐसे समन, सूचना या आदेश को किसी ऐसे स्थान से, जहां कि विधिपूर्वक लगाया हुआ है, साशय हटाएगा,
अथवा किसी ऐसे लोक सेवक के प्राधिकाराधीन की जाने वाली किसी उद्घोषणा का विधिपूर्वक किया जाना साशय निवारित करेगा, जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसी उद्घोषणा का किया जाना निर्दिष्ट करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से,
अथवा, यदि समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए या दस्तावेज अथवा इलैक्ट्रानिक अभिलेख पेश करने के लिए हो, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
पूरा पढ़ें: IPC §173जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा जो लोक सेवक उस नाते कोई समन, सूचना या आदेश निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील अपने पर या किसी अन्य व्यक्ति पर होना किसी प्रकार साशय निवारित करेगा,
अथवा किसी ऐसे समन, सूचना या आदेश का किसी ऐसे स्थान में विधिपूर्वक लगाया जाना साशय निवारित करेगा,
अथवा किसी ऐसे समन, सूचना या आदेश को किसी ऐसे स्थान से, जहां कि विधिपूर्वक लगाया हुआ है, साशय हटाएगा,
अथवा किसी ऐसे लोक सेवक के प्राधिकाराधीन की जाने वाली किसी उद्घोषणा का विधिपूर्वक किया जाना साशय निवारित करेगा, जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसी उद्घोषणा का किया जाना निर्दिष्ट करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से,
अथवा, यदि समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए या दस्तावेज अथवा इलैक्ट्रानिक अभिलेख पेश करने के लिए हो, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
