पाठ बदला गया है
BNS धारा 122 अब IPC धारा 334 है
उकसावे पर जानबूझकर चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना।
पुराना कानून
BNS §122
उकसावे पर जानबूझकर चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना।
(1) जो कोई जानबूझकर गंभीर और अचानक उकसावे पर चोट पहुँचाता है, यदि उसका इरादा न तो किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुँचाने का है और न ही उसे यह पता है कि वह उकसाने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुँचा सकता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से एक महीने तक की अवधि के लिए, या पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
(2) जो कोई जानबूझकर गंभीर और अचानक उकसावे पर गंभीर चोट पहुँचाता है, यदि उसका इरादा न तो किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाने का है और न ही उसे यह पता है कि वह उकसाने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचा सकता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक हो सकती है, या दस हजार रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों से।
स्पष्टीकरण। ---यह धारा धारा 101 के अपवाद 1 के समान प्रावधान के अधीन है।
पूरा पढ़ें: BNS §122(2) जो कोई जानबूझकर गंभीर और अचानक उकसावे पर गंभीर चोट पहुँचाता है, यदि उसका इरादा न तो किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाने का है और न ही उसे यह पता है कि वह उकसाने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचा सकता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक हो सकती है, या दस हजार रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों से।
स्पष्टीकरण। ---यह धारा धारा 101 के अपवाद 1 के समान प्रावधान के अधीन है।
नया कानून
IPC §334
धारा 334 - प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति करना
प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति करना
जो कोई गम्भीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, यदि न तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न, जिसने प्रकोपन दिया था, किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने का हो और न वह अपने द्वारा ऐसी उपहति कारित किया जाना सम्भाव्य जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
पूरा पढ़ें: IPC §334जो कोई गम्भीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, यदि न तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न, जिसने प्रकोपन दिया था, किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने का हो और न वह अपने द्वारा ऐसी उपहति कारित किया जाना सम्भाव्य जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।
