किस उपबंध के अधीन: डीपीडीपी अधिनियम, 2023 धाराएँ 11–13; आईटी अधिनियम धारा 43क
किसी कंपनी से अपने निजी डेटा के बारे में अनुरोध — डीपीडीपी अधिनियम 2023 और आईटी अधिनियम धारा 43क
यह प्रारूप अंग्रेज़ी में (English)
खाने भरिए
आप यहाँ जो कुछ भी लिखते हैं वह आपके अपने ब्राउज़र में ही रहता है। न कहीं भेजा जाता है, न सहेजा जाता है, न हमें दिखता है। पन्ना बंद करते ही वह मिट जाता है — इसलिए प्रिंट करने से पहले बंद मत कीजिए।
जो खाना खाली छोड़ेंगे, उसकी जगह प्रिंट में एक लकीर छपेगी — उसे हाथ से भरा जा सकता है। खाली फ़ॉर्म प्रिंट करके साथ ले जाना भी ठीक है।
वैसा ही जैसा आधार या पहचान-पत्र पर है।
समय के क्रम में लिखिए: पहले क्या हुआ, फिर क्या। जो याद नहीं है उसका अनुमान मत लगाइए।
जैसे: पूरी रकम की वापसी, सामान बदलना, हर्जाना, मुक़दमे का ख़र्च — हर माँग अलग पंक्ति में, रकम सहित।
दस्तावेज़
सेवा में,
शिकायत अधिकारी / डेटा संरक्षण अधिकारी
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विषय: मेरे निजी डेटा के संबंध में अनुरोध — जानकारी, सुधार, मिटाना और शिकायत।
किस उपबंध के अधीन: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धाराएँ 11, 12 और 13 (डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 सहित, 13 मई 2027 से प्रवृत्त); तब तक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43क और सूचना प्रौद्योगिकी (युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धतियाँ और प्रक्रियाएँ तथा संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियम, 2011 का नियम 5(9)।
महोदय / महोदया,
1. मैं ________________, निवासी ________________, मोबाइल ________________, ईमेल ________________ हूँ। मैं ________________ का उपयोगकर्ता / ग्राहक हूँ।
2. मेरी शिकायत, और वह निजी डेटा जिससे यह संबंधित है:
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3. मेरा अनुरोध है कि आप:
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4. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुसार डेटा प्रधान (Data Principal) को संसाधित किए जा रहे निजी डेटा और संसाधन का सारांश पाने का अधिकार (धारा 11), सुधार, पूर्ति, अद्यतन और मिटाने का अधिकार (धारा 12), तथा डेटा न्यासी (Data Fiduciary) से शिकायत निवारण का अधिकार (धारा 13) है; और भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड के पास जाने से पहले उसे यह शिकायत-निवारण पूरा करना होता है। नियमों के अनुसार डेटा न्यासी को नब्बे दिन से अनधिक अवधि में उत्तर देना है।
5. जब तक ये उपबंध प्रभावी नहीं होते, संवेदनशील निजी डेटा रखने वाला निगमित निकाय युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धतियाँ बनाए रखने के लिए बाध्य है (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43क), और उसका शिकायत अधिकारी एक मास के भीतर शिकायत का निवारण करेगा (एसपीडीआई नियम, 2011 का नियम 5(9))।
कृपया इस अनुरोध की पावती दें और विधि द्वारा अनुमत समय में लिखित उत्तर दें।
भवदीय/भवदीया,
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स्थान: ________________
दिनांक: ________________साथ क्या लगाना है
- कंपनी की वेबसाइट / ऐप पर दिया शिकायत अधिकारी का ईमेल या फ़ॉर्म — वहीं भेजिए।
- खाते / ग्राहक संख्या, और वह ईमेल या फ़ोन जिससे खाता जुड़ा है — ताकि पहचान हो सके।
- भेजने की तिथि और उनकी पावती सँभालकर रखिए; आगे बोर्ड या न्यायालय में यही काम आएगी।
