किस उपबंध के अधीन: नियम 3(2)(ख), आईटी नियम, 2021 — 24 घंटे

निजी या छेड़छाड़ की गई तस्वीरें तुरंत हटवाने का अनुरोध — नियम 3(2)(ख), आईटी नियम 2021 (24 घंटे)

यह प्रारूप अंग्रेज़ी में (English)

खाने भरिए

आप यहाँ जो कुछ भी लिखते हैं वह आपके अपने ब्राउज़र में ही रहता है। न कहीं भेजा जाता है, न सहेजा जाता है, न हमें दिखता है। पन्ना बंद करते ही वह मिट जाता है — इसलिए प्रिंट करने से पहले बंद मत कीजिए।

जो खाना खाली छोड़ेंगे, उसकी जगह प्रिंट में एक लकीर छपेगी — उसे हाथ से भरा जा सकता है। खाली फ़ॉर्म प्रिंट करके साथ ले जाना भी ठीक है।

वैसा ही जैसा आधार या पहचान-पत्र पर है।

हर लिंक अलग पंक्ति में। प्रोफ़ाइल का लिंक और पोस्ट का लिंक दोनों दीजिए। स्क्रीनशॉट अलग से रखिए।

समय के क्रम में लिखिए: पहले क्या हुआ, फिर क्या। जो याद नहीं है उसका अनुमान मत लगाइए।

दस्तावेज़

साथ क्या लगाना है

  • साथ-साथ cybercrime.gov.in पर 'महिलाओं/बच्चों से संबंधित अपराध' में शिकायत, या 1930 पर फ़ोन।
  • सामग्री का प्रमाण (स्क्रीनशॉट, URL) सुरक्षित रखिए — पर उसे आगे किसी को मत भेजिए।
  • एक ही सामग्री कई प्लेटफ़ॉर्म पर हो तो हर प्लेटफ़ॉर्म को अलग अनुरोध भेजिए।