किस उपबंध के अधीन: नियम 3(2)(ख), आईटी नियम, 2021 — 24 घंटे
निजी या छेड़छाड़ की गई तस्वीरें तुरंत हटवाने का अनुरोध — नियम 3(2)(ख), आईटी नियम 2021 (24 घंटे)
यह प्रारूप अंग्रेज़ी में (English)
खाने भरिए
आप यहाँ जो कुछ भी लिखते हैं वह आपके अपने ब्राउज़र में ही रहता है। न कहीं भेजा जाता है, न सहेजा जाता है, न हमें दिखता है। पन्ना बंद करते ही वह मिट जाता है — इसलिए प्रिंट करने से पहले बंद मत कीजिए।
जो खाना खाली छोड़ेंगे, उसकी जगह प्रिंट में एक लकीर छपेगी — उसे हाथ से भरा जा सकता है। खाली फ़ॉर्म प्रिंट करके साथ ले जाना भी ठीक है।
वैसा ही जैसा आधार या पहचान-पत्र पर है।
हर लिंक अलग पंक्ति में। प्रोफ़ाइल का लिंक और पोस्ट का लिंक दोनों दीजिए। स्क्रीनशॉट अलग से रखिए।
समय के क्रम में लिखिए: पहले क्या हुआ, फिर क्या। जो याद नहीं है उसका अनुमान मत लगाइए।
दस्तावेज़
सेवा में,
शिकायत अधिकारी (Grievance Officer)
________________
अत्यावश्यक — नियम 3(2)(ख) के अधीन चौबीस घंटे में हटाना अनिवार्य
विषय: ऐसी सामग्री जो मेरे निजी अंग दिखाती है / मुझे पूर्ण या आंशिक नग्नता में या यौन क्रिया में दिखाती है / मेरा प्रतिरूपण या छेड़छाड़ की गई (morphed) तस्वीर है — चौबीस घंटे में हटाने का अनुरोध।
किस उपबंध के अधीन: सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का नियम 3(2)(ख)।
महोदय / महोदया,
1. मैं ________________, मोबाइल ________________, ईमेल ________________ हूँ। नीचे दी गई सामग्री में दिखाया गया व्यक्ति मैं हूँ। (यदि यह शिकायत किसी अन्य की ओर से है, तो यहाँ लिखिए कि आप कौन हैं और आपका संबंध क्या है।)
2. सामग्री यहाँ है:
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3. विवरण:
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4. इस सामग्री को बनाने या प्रकाशित करने के लिए मैंने कोई सहमति नहीं दी है।
5. नियम 3(2)(ख) के अनुसार मध्यवर्ती, व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से शिकायत मिलने के चौबीस घंटे के भीतर, ऐसी सामग्री को हटाने या उस तक पहुँच अवरुद्ध करने के सभी युक्तियुक्त और व्यावहारिक उपाय करेगा।
6. ऐसी सामग्री का प्रकाशन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धाराओं 66ङ, 67 और 67क तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 77 [1 जुलाई 2024 से पहले के कृत्यों के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354ग] के अधीन अपराध है। मैं इसकी शिकायत cybercrime.gov.in / 1930 पर भी कर रहा/रही हूँ।
अतः अनुरोध है कि यह सामग्री चौबीस घंटे में हटाई जाए, उसकी प्रतियाँ और दोबारा अपलोड रोके जाएँ, पुलिस अन्वेषण के लिए खाते और उसके डेटा को सुरक्षित रखा जाए, और की गई कार्रवाई की सूचना मुझे दी जाए।
भवदीय/भवदीया,
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स्थान: ________________
दिनांक: ________________साथ क्या लगाना है
- साथ-साथ cybercrime.gov.in पर 'महिलाओं/बच्चों से संबंधित अपराध' में शिकायत, या 1930 पर फ़ोन।
- सामग्री का प्रमाण (स्क्रीनशॉट, URL) सुरक्षित रखिए — पर उसे आगे किसी को मत भेजिए।
- एक ही सामग्री कई प्लेटफ़ॉर्म पर हो तो हर प्लेटफ़ॉर्म को अलग अनुरोध भेजिए।
