किस उपबंध के अधीन: धारा 35, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

ज़िला उपभोक्ता आयोग में परिवाद — धारा 35, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019

यह प्रारूप अंग्रेज़ी में (English)

खाने भरिए

आप यहाँ जो कुछ भी लिखते हैं वह आपके अपने ब्राउज़र में ही रहता है। न कहीं भेजा जाता है, न सहेजा जाता है, न हमें दिखता है। पन्ना बंद करते ही वह मिट जाता है — इसलिए प्रिंट करने से पहले बंद मत कीजिए।

जो खाना खाली छोड़ेंगे, उसकी जगह प्रिंट में एक लकीर छपेगी — उसे हाथ से भरा जा सकता है। खाली फ़ॉर्म प्रिंट करके साथ ले जाना भी ठीक है।

वैसा ही जैसा आधार या पहचान-पत्र पर है।

समय के क्रम में लिखिए: पहले क्या हुआ, फिर क्या। जो याद नहीं है उसका अनुमान मत लगाइए।

जैसे: पूरी रकम की वापसी, सामान बदलना, हर्जाना, मुक़दमे का ख़र्च — हर माँग अलग पंक्ति में, रकम सहित।

दस्तावेज़

साथ क्या लगाना है

  • बिल / रसीद / बुकिंग की पुष्टि (संलग्नक-1)।
  • विक्रेता से पत्राचार, और यदि भेजा हो तो क़ानूनी नोटिस (संलग्नक-2)।
  • दोष के फ़ोटो, जॉब-कार्ड या विशेषज्ञ रिपोर्ट।
  • हर विरोधी पक्षकार के लिए एक अतिरिक्त प्रति; ई-जागृति पर ऑनलाइन दाखिल करें तो पीडीएफ़।