किस उपबंध के अधीन: भा.ना.सु.सं. धारा 173(2) (दं.प्र.सं. 154(2))

एफ़आईआर की प्रति के लिए आवेदन — भा.ना.सु.सं. धारा 173(2) (दं.प्र.सं. धारा 154(2)) तथा प्रमाणित प्रति

यह प्रारूप अंग्रेज़ी में (English)

खाने भरिए

आप यहाँ जो कुछ भी लिखते हैं वह आपके अपने ब्राउज़र में ही रहता है। न कहीं भेजा जाता है, न सहेजा जाता है, न हमें दिखता है। पन्ना बंद करते ही वह मिट जाता है — इसलिए प्रिंट करने से पहले बंद मत कीजिए।

जो खाना खाली छोड़ेंगे, उसकी जगह प्रिंट में एक लकीर छपेगी — उसे हाथ से भरा जा सकता है। खाली फ़ॉर्म प्रिंट करके साथ ले जाना भी ठीक है।

वैसा ही जैसा आधार या पहचान-पत्र पर है।

समय के क्रम में लिखिए: पहले क्या हुआ, फिर क्या। जो याद नहीं है उसका अनुमान मत लगाइए।

दस्तावेज़

साथ क्या लगाना है

  • एफ़आईआर संख्या, तिथि और थाने का नाम — तीनों सही। एक अंक गलत होने पर फ़ाइल नहीं मिलती।
  • पहचान-पत्र की छायाप्रति।
  • प्रतिलिपि शुल्क अथवा न्यायालय शुल्क टिकट, जैसा स्थानीय नियम अपेक्षित करें।
  • यदि आप ही सूचक हैं तो यह लिखिए — पहली प्रति भा.ना.सु.सं. धारा 173(2) (दं.प्र.सं. 154(2)) के अधीन निःशुल्क है।
  • पहले राज्य पुलिस की वेबसाइट देख लीजिए: एफ़आईआर 24 घंटे में वहाँ डाली जानी है।