किस उपबंध के अधीन: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 धारा 41
Appeal to the State Commission — s.41, Consumer Protection Act, 2019
खाने भरिए
आप यहाँ जो कुछ भी लिखते हैं वह आपके अपने ब्राउज़र में ही रहता है। न कहीं भेजा जाता है, न सहेजा जाता है, न हमें दिखता है। पन्ना बंद करते ही वह मिट जाता है — इसलिए प्रिंट करने से पहले बंद मत कीजिए।
जो खाना खाली छोड़ेंगे, उसकी जगह प्रिंट में एक लकीर छपेगी — उसे हाथ से भरा जा सकता है। खाली फ़ॉर्म प्रिंट करके साथ ले जाना भी ठीक है।
वैसा ही जैसा आधार या पहचान-पत्र पर है।
जिस तिथि से अपील या आवेदन की अवधि गिनी जाती है।
चेक क्यों दिया गया था, क्या बकाया था या नहीं, क्या भुगतान हो चुका है — तिथियों सहित। केवल वही लिखिए जो आप सिद्ध कर सकें।
हर आधार अलग पंक्ति में, क्रमांक सहित। तथ्य लिखिए, विशेषण नहीं।
जैसे: पूरी रकम की वापसी, सामान बदलना, हर्जाना, मुक़दमे का ख़र्च — हर माँग अलग पंक्ति में, रकम सहित।
दस्तावेज़
Before the State Consumer Disputes Redressal Commission, ................................
First Appeal No. ........ of ........
________________, resident of ________________ ...... Appellant
versus
________________, ________________ ...... Respondent
APPEAL AGAINST THE ORDER DATED ________________ OF THE DISTRICT CONSUMER COMMISSION, ________________, IN COMPLAINT NO. ________________
Made under: Section 41 of the Consumer Protection Act, 2019 — within 45 days of the order; a party ordered to pay must deposit 50% of the amount ordered (proviso to Section 41).
The appellant respectfully submits:
1. By its order, the District Commission:
________________
2. The order is wrong on these grounds:
________________
3. A certified copy of the order was received on ........; the appeal is within time / an application for condonation of delay is filed with it.
PRAYER: Set aside / modify the District Commission's order and ________________.
Appellant / through counsel
________________
Place: ________________
Date: ________________साथ क्या लगाना है
- ज़िला आयोग के आदेश की प्रमाणित प्रति।
- भुगतान का आदेश आपके विरुद्ध है तो आदेशित राशि के 50% जमा का प्रमाण।
- 45 दिन बीत गए हों तो विलंब क्षमा का आवेदन और शपथपत्र।
- ई-जागृति पर ऑनलाइन दाखिल करें तो पीडीएफ़; हर प्रत्यर्थी के लिए प्रति।
