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धारा 501 - मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना
मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना जो कोई किसी बात को यह जानते हुए या विश्वास करने का अच्छा कारण रखते हुए कि ऐसी बात किसी व्यक्ति के लिए मानहानिकारक है, मुद्रित करेगा, या उत्कीर्ण करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
पूरा पढ़ेंमानहानि।
(1) जो कोई भी, बोले गए या पढ़े जाने के उद्देश्य से शब्दों द्वारा, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रस्तुतियों द्वारा, किसी भी तरह से किसी व्यक्ति के संबंध में कोई आरोप लगाता है या प्रकाशित करता है, जिसका उद्देश्य उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाना हो, या यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए कि ऐसा आरोप उस…
पूरा पढ़ें- IPC §501BNS §356(3)
धारा 501 - मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना
मानहानि।
