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धारा 488 - किसी ऐसे मिथ्या चिह्न को उपयोग में लाने के लिए दण्ड
किसी ऐसे मिथ्या चिह्न को उपयोग में लाने के लिए दण्ड कोई अन्तिम पूर्वगामी धारा द्वारा प्रतिषिद्ध किसी प्रकार से किसी ऐसे मिथ्या चिह्न का उपयोग करेगा, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसने वह कार्य कपट करने के आशय के बिना किया है, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने उस धारा के विरुद्ध अपराध किया हो । 1 1958 के…
पूरा पढ़ेंमाल से भरे किसी भी पात्र पर झूठा चिह्न बनाना।
(1) जो कोई भी माल से भरे किसी डिब्बे, पैकेज या अन्य पात्र पर इस प्रकार कोई झूठा चिह्न लगाता है जिससे किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि उस पात्र में वह माल है जो वास्तव में नहीं है, या उसमें वह माल नहीं है जो वास्तव में है, या उस पात्र में रखा माल उसकी वास्तविक प्रकृति या गुणवत्ता से भिन्न है,…
पूरा पढ़ें- IPC §488BNS §350(2)
धारा 488 - किसी ऐसे मिथ्या चिह्न को उपयोग में लाने के लिए दण्ड
माल से भरे किसी भी पात्र पर झूठा चिह्न बनाना।
