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धारा 452 - उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गॄह-अतिचार
उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गॄह-अतिचार जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की, या किसी व्यक्ति पर हमला करने की, या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की अथवा किसी व्यक्ति को उपहति के, या हमले के, या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके गॄह-अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास…
पूरा पढ़ेंचोट पहुंचाने, हमला करने या गलत तरीके से बंधक बनाने की तैयारी के बाद घर में जबरन घुसना।
जो कोई भी किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने, उस पर हमला करने, उसे गलत तरीके से रोकने, या उसे चोट, हमले या गलत तरीके से रोके जाने का भय पैदा करने की तैयारी करके घर में घुसपैठ करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से सात वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
पूरा पढ़ें- IPC §452BNS §333
धारा 452 - उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गॄह-अतिचार
चोट पहुंचाने, हमला करने या गलत तरीके से बंधक बनाने की तैयारी के बाद घर में जबरन घुसना।
