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IPC §392
धारा 392 - लूट के लिए दण्ड
लूट के लिए दण्ड जो कोई लूट करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए, तो कारावास चौदह वर्ष तक का हो सकेगा ।
पूरा पढ़ेंBNS §309(4)
डकैती।
(1) सभी डकैती में या तो चोरी होती है या जबरन वसूली। (2) चोरी डकैती है यदि, चोरी करने के उद्देश्य से, या चोरी करते समय, या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयास करते समय, अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को मृत्यु या चोट या गलत तरीके से रोकना, या तत्काल मृत्यु या तत्काल चोट या तत्काल गलत…
पूरा पढ़ें- IPC §392BNS §309(4)
धारा 392 - लूट के लिए दण्ड
डकैती।
