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3 प्रविष्टियाँ
आजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्ति द्वारा हत्या का दंड।
जो कोई भी 1 [आजीवन कारावास] की सजा के अधीन रहते हुए हत्या करता है, उसे मृत्युदंड दिया जाएगा।
पूरा पढ़ेंआजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्ति द्वारा हत्या का दंड।
जो कोई भी आजीवन कारावास की सजा के अधीन रहते हुए हत्या करता है, उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन का शेष भाग होगा।
पूरा पढ़ेंधारा 378 - चोरी
चोरी जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, कोई जंगम सम्पत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह सम्पत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है । स्पष्टीकरण 1 - जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, जंगम सम्पत्ति न होने से चोरी का विषय नहीं होती ; किन्तु ज्यों ही वह भूमि से…
पूरा पढ़ेंचोरी।
(1) जो कोई भी किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके कब्जे से कोई चल संपत्ति बेईमानी से लेने के इरादे से, उस संपत्ति को इस प्रकार लेने के लिए ले जाता है, तो वह चोरी करता है। स्पष्टीकरण 1. —जब तक कोई वस्तु पृथ्वी से जुड़ी रहती है, वह चल संपत्ति न होने के कारण चोरी का विषय नहीं होती; परन्तु जैसे ही वह पृथ्वी से अलग हो जाती…
पूरा पढ़ेंधारा 379 - चोरी के लिए दंड
चोरी के लिए दंड जो कोई चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
पूरा पढ़ेंचोरी।
(1) जो कोई भी किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके कब्जे से कोई चल संपत्ति बेईमानी से लेने के इरादे से, उस संपत्ति को इस प्रकार लेने के लिए ले जाता है, तो वह चोरी करता है। स्पष्टीकरण 1. —जब तक कोई वस्तु पृथ्वी से जुड़ी रहती है, वह चल संपत्ति न होने के कारण चोरी का विषय नहीं होती; परन्तु जैसे ही वह पृथ्वी से अलग हो जाती…
पूरा पढ़ें- IPC §303BNS §104
आजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्ति द्वारा हत्या का दंड।
- IPC §378BNS §303(1)
धारा 378 - चोरी
चोरी।
- IPC §379BNS §303(2)
धारा 379 - चोरी के लिए दंड
चोरी।
