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धारा 283 - लोक मार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा
लोक मार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा जो कोई किसी कार्य को करके या अपने कब्जे में की, या अपने भारसाधन के अधीन किसी सम्पत्ति की व्यवस्था करने का लोप करने द्वारा, किसी लोकमार्ग या नौपरिवहन के लोक पथ में किसी व्यक्ति को संकट, बाधा या क्षति कारित करेगा वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा ।
पूरा पढ़ेंसार्वजनिक मार्ग या नौवहन मार्ग में खतरा या अवरोध।
जो कोई भी किसी कार्य को करके, या अपने कब्जे में या अपने प्रभार में किसी संपत्ति के संबंध में व्यवस्था न करने के कारण, किसी सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक नौवहन मार्ग में किसी व्यक्ति को खतरा, बाधा या चोट पहुंचाता है, उसे पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
पूरा पढ़ेंधारा 285 - अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण
अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण जो कोई अग्नि या किसी ज्वलनशील पदार्थ से कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या जिससे किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो, अथवा अपने कब्जे में की अग्नि या किसी ज्वलनशील पदार्थ की ऐसी व्यवस्था करने…
पूरा पढ़ेंआग या ज्वलनशील पदार्थों के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण।
जो कोई भी आग या किसी ज्वलनशील पदार्थ के साथ ऐसा कोई कार्य लापरवाही या जल्दबाजी से करता है जिससे मानव जीवन को खतरा हो, या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या क्षति पहुँचने की संभावना हो, या जानबूझकर या लापरवाही से अपने कब्जे में मौजूद आग या किसी ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में ऐसी व्यवस्था करने में चूक करता है जो उस आग या…
पूरा पढ़ें- IPC §283BNS §285
धारा 283 - लोक मार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा
सार्वजनिक मार्ग या नौवहन मार्ग में खतरा या अवरोध।
- IPC §285BNS §287
धारा 285 - अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण
आग या ज्वलनशील पदार्थों के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण।
