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धारा 280 - जलयान का उतावलेपन से चलाना
जलयान का उतावलेपन से चलाना जो कोई किसी जलयान को ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से चलाएगा, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो, वह दोनों में किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी , या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से,…
पूरा पढ़ेंजहाज का लापरवाही से संचालन।
जो कोई भी किसी पोत को इस प्रकार लापरवाही या असावधानी से चलाता है जिससे मानव जीवन को खतरा हो, या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या क्षति पहुँचने की संभावना हो, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से छह महीने तक की अवधि के लिए, या दस हजार रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
पूरा पढ़ेंधारा 282 - अक्षमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहण
अक्षमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहण जो कोई किसी व्यक्ति को किसी जलयान में जलमार्ग से, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक भाड़े पर तब प्रवहण करेगा, या कराएगा जब वह जलयान ऐसी दशा में हो या इतना लदा हुआ हो जिससे उस व्यक्ति का जीवन संकटापन्न हो सकता हो, वह दोनों में से किसी भांति के…
पूरा पढ़ेंअसुरक्षित या अतिभारित पोत में किराए पर जलमार्ग से किसी व्यक्ति को ले जाना।
जो कोई भी जानबूझकर या लापरवाही से किसी व्यक्ति को किसी ऐसे पोत में जलमार्ग से ले जाता है, या ले जाने का कारण बनता है, जब वह पोत ऐसी स्थिति में हो या इतना भरा हुआ हो कि उस व्यक्ति के जीवन को खतरा हो, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से छह महीने तक की अवधि के लिए, या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों से दंडित…
पूरा पढ़ें- IPC §280BNS §282
धारा 280 - जलयान का उतावलेपन से चलाना
जहाज का लापरवाही से संचालन।
- IPC §282BNS §284
धारा 282 - अक्षमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहण
असुरक्षित या अतिभारित पोत में किराए पर जलमार्ग से किसी व्यक्ति को ले जाना।
