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धारा 271 - करन्तीन के नियम की अवज्ञा
करन्तीन के नियम की अवज्ञा जो कोई किसी जलयान को करन्तीन की स्थिति में रखे जाने के, या करन्तीन की स्थिति वाले जलयानों का किनारे से या अन्य जलयानों से समागम विनियमित करने के, या ऐसे स्थानों के, जहां कोई संक्रामक रोग फैल रहा हो और अन्य स्थानों के बीच समागम विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए और प्रख्यापित किसी नियम…
पूरा पढ़ेंक्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन।
जो कोई भी जानबूझकर सरकार द्वारा किसी परिवहन साधन को संगरोध की स्थिति में रखने, या संगरोध की स्थिति में ऐसे किसी परिवहन के आवागमन को विनियमित करने, या संक्रामक रोग से प्रभावित स्थानों और अन्य स्थानों के बीच आवागमन को विनियमित करने के लिए बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से छह महीने…
पूरा पढ़ेंधारा 273 - अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय
अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय जो कोई किसी ऐसी वस्तु को, जो अपायकर कर दी गई हो, या हो गई हो, या खाने पीने के लिए अनुपयुक्त दशा में हो, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में अपायकर है, खाद्य या पेय के रूप में बेचेगा, या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा,…
पूरा पढ़ेंहानिकारक खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों की बिक्री।
जो कोई भी किसी ऐसी वस्तु को, जो हानिकारक हो गई हो या खाने-पीने के लिए अनुपयुक्त अवस्था में हो, जानबूझकर या यह जानते हुए कि वह खाने-पीने के लिए हानिकारक है, भोजन या पेय के रूप में बेचता है, या बेचने की पेशकश करता है या प्रदर्शित करता है, उसे छह महीने तक की कारावास की सजा, या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से…
पूरा पढ़ें- IPC §271BNS §273
धारा 271 - करन्तीन के नियम की अवज्ञा
क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन।
- IPC §273BNS §275
धारा 273 - अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय
हानिकारक खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों की बिक्री।
