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धारा 204 - साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना
साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना जो कोई किसी ऐसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख को छिपाएगा या नष्ट करेगा जिसे किसी न्यायालय में या ऐसी कार्यवाही में, जो किसी लोक सेवक के समक्ष उसकी वैसी हैसियत में विधिपूर्वक की गई है, साक्ष्य के रूप में पेश…
पूरा पढ़ेंकिसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होने से रोकने के लिए उसे नष्ट करना।
जो कोई भी किसी ऐसे दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को छुपाता है या नष्ट करता है जिसे उसे किसी न्यायालय में या किसी लोक सेवक के समक्ष विधिवत आयोजित किसी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए विधिवत बाध्य किया जा सकता है, या ऐसे दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के पूरे या किसी भाग को मिटा देता है या…
पूरा पढ़ेंधारा 241 - किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिदान, जिसका परिदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था, कूटकॄत होना नहीं जानता था
किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिदान, जिसका परिदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था, कूटकॄत होना नहीं जानता था जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को कोई ऐसा कूटकॄत सिक्का, जिसका कूटकॄत होना वह जानता हो, किन्तु जिसका वह उस समय, जब उसने उसे अपने कब्जे में लिया, कूटकॄत होना नहीं जानता था, असली सिक्के…
पूरा पढ़ेंअसली, जाली या नकली सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट के रूप में उपयोग करना।
जो कोई भी जाली या नकली सिक्के, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट का आयात या निर्यात करता है, या उसे बेचता है या वितरित करता है, या किसी अन्य व्यक्ति से खरीदता है या प्राप्त करता है, या अन्यथा उसका व्यापार करता है या उसे असली मानकर उपयोग करता है, यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए कि वह जाली या नकली है, उसे आजीवन…
पूरा पढ़ें- IPC §204BNS §241
धारा 204 - साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना
किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होने से रोकने के लिए उसे नष्ट करना।
- IPC §241BNS §179
धारा 241 - किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिदान, जिसका परिदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था, कूटकॄत होना नहीं जानता था
असली, जाली या नकली सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट के रूप में उपयोग करना।
