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2 प्रविष्टियाँ
धारा 171E - रिश्वत के लिए दण्ड
रिश्वत के लिए दण्ड जो कोई रिश्वत का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांत के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा : परंतु सत्कार के रूप में रिश्वत केवल जुर्माने से ही दण्डित की जाएगी । स्पष्टीकरण - “सत्कार” से रिश्वत का वह रूप अभिप्रेत है जो परितोषण, खाद्य,…
पूरा पढ़ेंरिश्वतखोरी के लिए सजा।
रिश्वतखोरी का अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को एक वर्ष तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस प्रकार कि रिश्वतखोरी करने पर केवल जुर्माना ही लगाया जाएगा। स्पष्टीकरण.—“उपहार देना” से तात्पर्य रिश्वतखोरी के उस रूप से है जिसमें संतुष्टि भोजन, पेय पदार्थ, मनोरंजन या…
पूरा पढ़ेंधारा 173 - समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना
समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा जो लोक सेवक उस नाते कोई समन, सूचना या आदेश निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील अपने पर या किसी अन्य व्यक्ति पर होना किसी प्रकार साशय निवारित करेगा, अथवा किसी ऐसे समन, सूचना या आदेश का…
पूरा पढ़ेंसमन या अन्य कार्यवाही की तामील को रोकना, या उसके प्रकाशन को रोकना।
जो कोई भी जानबूझकर किसी भी तरह से स्वयं पर या किसी अन्य व्यक्ति पर किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा जारी किए गए समन, नोटिस या आदेश की तामील होने से रोकता है, जो लोक सेवक के रूप में ऐसा समन, नोटिस या आदेश जारी करने के लिए विधिवत रूप से सक्षम है, या जानबूझकर किसी स्थान पर ऐसे समन, नोटिस या आदेश को विधिवत रूप से चिपकाने से रोकता…
पूरा पढ़ें- IPC §171EBNS §173
धारा 171E - रिश्वत के लिए दण्ड
रिश्वतखोरी के लिए सजा।
- IPC §173BNS §207
धारा 173 - समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना
समन या अन्य कार्यवाही की तामील को रोकना, या उसके प्रकाशन को रोकना।
