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धारा 171E - रिश्वत के लिए दण्ड
रिश्वत के लिए दण्ड जो कोई रिश्वत का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांत के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा : परंतु सत्कार के रूप में रिश्वत केवल जुर्माने से ही दण्डित की जाएगी । स्पष्टीकरण - “सत्कार” से रिश्वत का वह रूप अभिप्रेत है जो परितोषण, खाद्य,…
पूरा पढ़ेंरिश्वतखोरी के लिए सजा।
रिश्वतखोरी का अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को एक वर्ष तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस प्रकार कि रिश्वतखोरी करने पर केवल जुर्माना ही लगाया जाएगा। स्पष्टीकरण.—“उपहार देना” से तात्पर्य रिश्वतखोरी के उस रूप से है जिसमें संतुष्टि भोजन, पेय पदार्थ, मनोरंजन या…
पूरा पढ़ें- IPC §171EBNS §173
धारा 171E - रिश्वत के लिए दण्ड
रिश्वतखोरी के लिए सजा।
