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धारा 142 - विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होना
विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होना जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए, जो किसी जमाव को विधिविरुद्ध जमाव बनाते हैं, उस जमाव में साशय सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, वह विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य है, यह कहा जाता है ।
पूरा पढ़ेंगैरकानूनी सभा।
(1) पाँच या दो से अधिक व्यक्तियों की सभा को गैरकानूनी सभा कहा जाता है, यदि उस सभा में उपस्थित व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित हो: (क) आपराधिक बल प्रयोग या आपराधिक बल प्रदर्शन द्वारा केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या संसद या किसी राज्य के विधानमंडल या किसी लोक सेवक को उसके वैध अधिकार के प्रयोग में भयभीत…
पूरा पढ़ेंधारा 368 - व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना
व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना जो कोई यह जानते हुए कि कोई व्यक्ति व्यपहृत या अपहृत किया गया है, ऐसे व्यक्ति को सदोष छिपाएगा या परिरोध में रखेगा, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा मानो उसने उसी आशय या ज्ञान या प्रयोजन से ऐसे व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया हो जिससे उसने ऐसे व्यक्ति को छिपाया…
पूरा पढ़ेंअपहृत या अगवा किए गए व्यक्ति को गलत तरीके से छिपाना या कैद में रखना।
जो कोई भी यह जानते हुए कि किसी व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया है, उस व्यक्ति को गैरकानूनी रूप से छुपाता है या कैद में रखता है, उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने उस व्यक्ति का अपहरण उसी इरादे या जानकारी के साथ या उसी उद्देश्य से किया हो जिसके लिए वह उस व्यक्ति को छुपाता है या कैद में रखता है।
पूरा पढ़ें- IPC §142BNS §189(2)
धारा 142 - विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होना
गैरकानूनी सभा।
- IPC §368BNS §142
धारा 368 - व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना
अपहृत या अगवा किए गए व्यक्ति को गलत तरीके से छिपाना या कैद में रखना।
