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धारा 118 - मॄत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना
मॄत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना जो कोई मॄत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का किया जाना सुकर बनाने के आशय से या संभाव्यतः तद्द्वारा सुकर बनाएगा यह जानते हुए, ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी, कार्य या अवैध लोप द्वारा स्वेच्छया छिपाएगा या ऐसी परिकल्पना के…
पूरा पढ़ेंकिसी अपराध को अंजाम देने की योजना को छिपाना, जिसके लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
जो कोई भी किसी ऐसे अपराध को अंजाम देने में सहायता करने के इरादे से या यह जानते हुए कि इससे मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को अंजाम देने में सहायता मिलने की संभावना है, स्वेच्छा से किसी भी कार्य या चूक से, या एन्क्रिप्शन या किसी अन्य सूचना छिपाने वाले उपकरण के उपयोग से, ऐसे अपराध को अंजाम देने की योजना के…
पूरा पढ़ेंधारा 324 - खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना
खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है, जो कोई असन, वेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए, तो उससे मॄत्यु कारित होना सम्भाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा, या किसी विष…
पूरा पढ़ेंखतरनाक हथियारों या साधनों द्वारा जानबूझकर चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना।
(1) धारा 122 की उपधारा (1) में दिए गए प्रावधान के अलावा, जो कोई भी स्वेच्छा से किसी तीरंदाजी, छुरा घोंपने या काटने के औजार से, या किसी ऐसे औजार से, जिसका प्रयोग अपराध के हथियार के रूप में मृत्यु का कारण बन सकता है, या आग या किसी गर्म पदार्थ से, या किसी जहर या किसी संक्षारक पदार्थ से, या किसी विस्फोटक पदार्थ से, या…
पूरा पढ़ेंधारा 326 - खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 335 में उपबंध है, जो कोई असन, वेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा, जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए, तो उससे मॄत्यु कारित होना सम्भाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा, या किसी…
पूरा पढ़ेंखतरनाक हथियारों या साधनों द्वारा जानबूझकर चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना।
(1) धारा 122 की उपधारा (1) में दिए गए प्रावधान के अलावा, जो कोई भी स्वेच्छा से किसी तीरंदाजी, छुरा घोंपने या काटने के औजार से, या किसी ऐसे औजार से, जिसका प्रयोग अपराध के हथियार के रूप में मृत्यु का कारण बन सकता है, या आग या किसी गर्म पदार्थ से, या किसी जहर या किसी संक्षारक पदार्थ से, या किसी विस्फोटक पदार्थ से, या…
पूरा पढ़ें- IPC §118BNS §58
धारा 118 - मॄत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना
किसी अपराध को अंजाम देने की योजना को छिपाना, जिसके लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
- IPC §324BNS §118(1)
धारा 324 - खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना
खतरनाक हथियारों या साधनों द्वारा जानबूझकर चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना।
- IPC §326BNS §118(2)
धारा 326 - खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
खतरनाक हथियारों या साधनों द्वारा जानबूझकर चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना।
