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धारा 92. चिट्ठियों और तारों के बारे में प्रक्रिया
92. चिट्ठियों और तारों के बारे में प्रक्रिया (1) यदि डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में की कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज, जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय में, इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए वांछित है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट…
पूरा पढ़ेंपत्रों से संबंधित प्रक्रिया।
(1) यदि किसी डाक प्राधिकरण की हिरासत में कोई दस्तावेज, पार्सल या वस्तु, जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय में, इस संहिता के तहत किसी जांच, पूछताछ, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के उद्देश्य से वांछित है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय डाक प्राधिकरण को उस दस्तावेज, पार्सल या…
पूरा पढ़ेंधारा 95. कतिपय प्रकाशनों को अधिहृत घोषित करने और उनके लिए तलाशी-वारंट जारी करने की शक्ति
95. कतिपय प्रकाशनों को अधिहृत घोषित करने और उनके लिए तलाशी-वारंट जारी करने की शक्ति (1) जहां— (क) कोई समाचारपत्र या पुस्तक, या (ख) कोई दस्तावेज, चाहे कहीं भी मुद्रित हो, राज्य सरकार को ऐसी कोई बात अंतर्विष्ट किए हुए प्रतीत होती है जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 124क या धारा 153क या धारा 153ख या…
पूरा पढ़ेंकुछ प्रकाशनों को जब्त घोषित करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने का अधिकार।
(1) जहाँ— (क) कोई समाचार पत्र या पुस्तक; या (ख) कोई भी दस्तावेज, यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि जहाँ कहीं भी मुद्रित समाचार पत्र में ऐसी कोई सामग्री है जिसका प्रकाशन भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 152, धारा 196, धारा 197, धारा 294, धारा 295 या धारा 299 के तहत दंडनीय है, तो राज्य सरकार अधिसूचना…
पूरा पढ़ें- CRPC §92BNSS §95
धारा 92. चिट्ठियों और तारों के बारे में प्रक्रिया
पत्रों से संबंधित प्रक्रिया।
- CRPC §95BNSS §98
धारा 95. कतिपय प्रकाशनों को अधिहृत घोषित करने और उनके लिए तलाशी-वारंट जारी करने की शक्ति
कुछ प्रकाशनों को जब्त घोषित करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने का अधिकार।
