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धारा 275. वारंट-मामलों में अभिलेख
275. वारंट-मामलों में अभिलेख (1) मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारित सब वारंट-मामलों में, हर साक्षी का साक्ष्य, ज्यों-ज्यों उसकी परीक्षा आगे बढ़ती है, त्यों-त्यों या तो मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं, या खुले न्यायालय में उसके श्रुतलेख से, अथवा जहां वह शारीरिक या अन्य असमर्थता के कारण ऐसा करने में असमर्थ है वहां उसके निदेश और…
पूरा पढ़ेंवारंट मामलों में रिकॉर्ड।
(1) मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारणित सभी वारंट मामलों में, प्रत्येक गवाह की गवाही, उसकी परीक्षा के दौरान, मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं लिखित रूप में दर्ज की जाएगी। या तो खुले न्यायालय में उनके निर्देशानुसार, या यदि वे शारीरिक या अन्य अक्षमता के कारण ऐसा करने में असमर्थ हों, तो उनके निर्देशन और पर्यवेक्षण में, इस संबंध में उनके…
पूरा पढ़ेंधारा 310. स्थानीय निरीक्षण
310. स्थानीय निरीक्षण (1) कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर, पक्षकारों को सम्यक् सूचना देने के पश्चात्, किसी ऐसे स्थान का, जिसमें किसी अपराध का किया जाना अभिकथित है, अथवा किसी अन्य ऐसे स्थान का, जिसका ऐसी जांच या विचारण में दिए गए साक्ष्य का सम्यक् मूल्यांकन करने के…
पूरा पढ़ेंस्थानीय निरीक्षण।
(1) कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी भी जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में, पक्षों को विधिवत सूचना देने के बाद, उस स्थान का दौरा और निरीक्षण कर सकता है जहां कथित रूप से कोई अपराध किया गया हो, या किसी अन्य स्थान का जिसे वह ऐसी जांच या मुकदमे में दिए गए साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन करने के उद्देश्य से…
पूरा पढ़ें- CRPC §275BNSS §310
धारा 275. वारंट-मामलों में अभिलेख
वारंट मामलों में रिकॉर्ड।
- CRPC §310BNSS §347
धारा 310. स्थानीय निरीक्षण
स्थानीय निरीक्षण।
