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2 प्रविष्टियाँ
मजिस्ट्रेट को स्थानीय जांच और विशेषज्ञ की परीक्षा का निर्देश देने का अधिकार है।
धारा 156 या धारा 157 के तहत जांच के प्रयोजनों के लिए मजिस्ट्रेट निम्नलिखित कार्य कर सकता है— (क) वह ऐसे व्यक्ति द्वारा स्थानीय जांच कराने का निर्देश दे सकता है जिसे वह उचित समझे; या (ख) किसी विशेषज्ञ को बुलाकर उसकी जांच करना।
पूरा पढ़ेंधारा 139. स्थानीय अन्वेषण और विशेषज्ञ की परीक्षा का निदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति
139. स्थानीय अन्वेषण और विशेषज्ञ की परीक्षा का निदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति मजिस्ट्रेट, धारा 137 या धारा 138 के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए— (क) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे वह ठीक समझे, स्थानीय अन्वेषण कराने का निदेश दे सकेगा; या (ख) किसी विशेषज्ञ को समन कर सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा।
पूरा पढ़ेंरिपोर्ट जमा करने का तरीका बताएं।
(1) धारा 176 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को भेजी गई प्रत्येक रिपोर्ट, यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे, तो पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में नियुक्त करे। (2) ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को ऐसे निर्देश दे सकता है जैसा वह…
पूरा पढ़ेंधारा 158. रिपोर्ट किस प्रकार भेजी जाए
158. रिपोर्ट किस प्रकार भेजी जाए (1) धारा 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई हर रिपोर्ट, यदि राज्य सरकार ऐसा निदेश दे, ऐसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से भेजी जाएगी, जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा उस निमित्त नियुक्त करे। (2) ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसे अनुदेश दे सकेगा, जो वह…
पूरा पढ़ें- BNSS §158CRPC §139
मजिस्ट्रेट को स्थानीय जांच और विशेषज्ञ की परीक्षा का निर्देश देने का अधिकार है।
धारा 139. स्थानीय अन्वेषण और विशेषज्ञ की परीक्षा का निदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति
- BNSS §177CRPC §158
रिपोर्ट जमा करने का तरीका बताएं।
धारा 158. रिपोर्ट किस प्रकार भेजी जाए
