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परिभाषाएँ।
इस संहिता में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,--- (1) "कार्य" से तात्पर्य कार्यों की श्रृंखला के साथ-साथ एक एकल कार्य से भी है; (2) "पशु" से तात्पर्य मनुष्य के अलावा किसी भी जीवित प्राणी से है; (3) "बाल" से तात्पर्य अठारह वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति से है; (4) "नकली".---वह व्यक्ति "नकली" कहलाता है जो किसी…
पूरा पढ़ेंधारा 45 - “जीवन”
“जीवन” जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, “जीवन” शब्द मानव के जीवन का द्योतक है ।
पूरा पढ़ेंकिसी कार्य में सहायता करना।
जो व्यक्ति किसी कार्य को करने में सहायता करता है, वह— (क) किसी व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए उकसाता है; या (ख) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ उस कार्य को करने के लिए किसी षड्यंत्र में संलग्न होता है, और उस षड्यंत्र के अनुसरण में तथा उस कार्य को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध चूक होती…
पूरा पढ़ेंकिसी कार्य में सहायता करना।
जो व्यक्ति किसी कार्य को करने में सहायता करता है, वह— पहला. —किसी व्यक्ति को वह काम करने के लिए उकसाता है; या दूसरे —यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ उस कार्य को करने के लिए किसी षड्यंत्र में संलग्न होता है, और उस षड्यंत्र के अनुसरण में तथा उस कार्य को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध चूक…
पूरा पढ़ेंघर में अनाधिकृत प्रवेश या घर तोड़ने पर सजा।
(1) जो कोई भी छिपकर घर में घुसपैठ करता है या घर तोड़ता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दो वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा। (2) जो कोई सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले छिपकर घर में घुसपैठ करता है या घर तोड़ता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से तीन वर्ष तक की अवधि के…
पूरा पढ़ेंधारा 453 - प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन के लिए दंड
प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन के लिए दंड जो कोई प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
पूरा पढ़ेंघर में अनाधिकृत प्रवेश या घर तोड़ने पर सजा।
(1) जो कोई भी छिपकर घर में घुसपैठ करता है या घर तोड़ता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दो वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा। (2) जो कोई सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले छिपकर घर में घुसपैठ करता है या घर तोड़ता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से तीन वर्ष तक की अवधि के…
पूरा पढ़ेंधारा 453 - प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन के लिए दंड
प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन के लिए दंड जो कोई प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
पूरा पढ़ेंघर में अनाधिकृत प्रवेश या घर तोड़ने पर सजा।
(1) जो कोई भी छिपकर घर में घुसपैठ करता है या घर तोड़ता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दो वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा। (2) जो कोई सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले छिपकर घर में घुसपैठ करता है या घर तोड़ता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से तीन वर्ष तक की अवधि के…
पूरा पढ़ेंधारा 456 - रात्रौ प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या रात्रौ गॄह-भेदन के लिए दंड
रात्रौ प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या रात्रौ गॄह-भेदन के लिए दंड जो कोई रात्रौ प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या रात्रौ गॄह-भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
पूरा पढ़ेंघर में अनाधिकृत प्रवेश या घर तोड़ने पर सजा।
(1) जो कोई भी छिपकर घर में घुसपैठ करता है या घर तोड़ता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दो वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा। (2) जो कोई सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले छिपकर घर में घुसपैठ करता है या घर तोड़ता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से तीन वर्ष तक की अवधि के…
पूरा पढ़ेंधारा 454 - कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन
कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, तथा यदि वह अपराध, जिसका किया जाना आशयित…
पूरा पढ़ेंघर में अनाधिकृत प्रवेश या घर तोड़ने पर सजा।
(1) जो कोई भी छिपकर घर में घुसपैठ करता है या घर तोड़ता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दो वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा। (2) जो कोई सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले छिपकर घर में घुसपैठ करता है या घर तोड़ता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से तीन वर्ष तक की अवधि के…
पूरा पढ़ेंधारा 457 - कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या रात्रौ गॄह-भेदन
कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या रात्रौ गॄह-भेदन जो कोई कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या रात्रौ गॄह-भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, तथा यदि…
पूरा पढ़ेंघर में अनाधिकृत प्रवेश या घर तोड़ने पर सजा।
(1) जो कोई भी छिपकर घर में घुसपैठ करता है या घर तोड़ता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दो वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा। (2) जो कोई सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले छिपकर घर में घुसपैठ करता है या घर तोड़ता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से तीन वर्ष तक की अवधि के…
पूरा पढ़ेंधारा 455 - उपहति, हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन
उपहति, हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की अथवा किसी व्यक्ति को उपहति के, या हमले के, या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके, प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन…
पूरा पढ़ेंघर में अनाधिकृत प्रवेश या घर तोड़ने पर सजा।
(1) जो कोई भी छिपकर घर में घुसपैठ करता है या घर तोड़ता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दो वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा। (2) जो कोई सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले छिपकर घर में घुसपैठ करता है या घर तोड़ता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से तीन वर्ष तक की अवधि के…
पूरा पढ़ेंधारा 458 - उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् रात्रौ प्रच्छन्न गॄह-अतिचार
उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् रात्रौ प्रच्छन्न गॄह-अतिचार जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोघ करने की अथवा किसी व्यक्ति को उपहति के, या हमले के, या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके, रात्रो प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या रात्रो…
पूरा पढ़ेंघर में अनाधिकृत प्रवेश या घर तोड़ने पर सजा।
(1) जो कोई भी छिपकर घर में घुसपैठ करता है या घर तोड़ता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दो वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा। (2) जो कोई सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले छिपकर घर में घुसपैठ करता है या घर तोड़ता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से तीन वर्ष तक की अवधि के…
पूरा पढ़ेंधारा 459 - प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन करते समय घोर उपहति कारित हो
प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन करते समय घोर उपहति कारित हो जो कोई प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन करते समय किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा या किसी व्यक्ति की मॄत्यु या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित…
पूरा पढ़ेंअपराध करने के इरादे से घर में घुसपैठ करना।
जो कोई भी किसी अपराध को अंजाम देने के इरादे से घर में घुसपैठ करता है--- (क) मृत्युदंड के दंडनीय व्यक्ति को आजीवन कारावास या दस वर्ष से अधिक की अवधि के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा; (ख) आजीवन कारावास से दंडनीय व्यक्ति को दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित…
पूरा पढ़ेंधारा 450 - अपजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गॄह-अतिचार
अपजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गॄह-अतिचार जो कोई आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए गॄह-अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
पूरा पढ़ेंअपराध करने के इरादे से घर में घुसपैठ करना।
जो कोई भी किसी अपराध को अंजाम देने के इरादे से घर में घुसपैठ करता है--- (क) मृत्युदंड के दंडनीय व्यक्ति को आजीवन कारावास या दस वर्ष से अधिक की अवधि के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा; (ख) आजीवन कारावास से दंडनीय व्यक्ति को दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित…
पूरा पढ़ेंधारा 451 - कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गॄह-अतिचार
कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गॄह-अतिचार जो कोई कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए गॄह-अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, तथा यदि वह अपराध, जिसका किया जाना आशयित हो, चोरी हो, तो कारावास की अवधि सात…
पूरा पढ़ेंचोट पहुंचाने, हमला करने या गलत तरीके से बंधक बनाने की तैयारी के बाद घर में जबरन घुसना।
जो कोई भी किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने, उस पर हमला करने, उसे गलत तरीके से रोकने, या उसे चोट, हमले या गलत तरीके से रोके जाने का भय पैदा करने की तैयारी करके घर में घुसपैठ करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से सात वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
पूरा पढ़ेंधारा 452 - उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गॄह-अतिचार
उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गॄह-अतिचार जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की, या किसी व्यक्ति पर हमला करने की, या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की अथवा किसी व्यक्ति को उपहति के, या हमले के, या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके गॄह-अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास…
पूरा पढ़ें- BNS §2(17)IPC §45
परिभाषाएँ।
धारा 45 - “जीवन”
- BNS §45IPC §107
किसी कार्य में सहायता करना।
- BNS §331IPC §453बदलाव हुआ
घर में अनाधिकृत प्रवेश या घर तोड़ने पर सजा।
धारा 453 - प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन के लिए दंड
- BNS §331 (1)IPC §453
घर में अनाधिकृत प्रवेश या घर तोड़ने पर सजा।
धारा 453 - प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन के लिए दंड
- BNS §331(2)IPC §456
घर में अनाधिकृत प्रवेश या घर तोड़ने पर सजा।
धारा 456 - रात्रौ प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या रात्रौ गॄह-भेदन के लिए दंड
- BNS §331 (3)IPC §454
घर में अनाधिकृत प्रवेश या घर तोड़ने पर सजा।
धारा 454 - कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन
- BNS §331 (4)IPC §457
घर में अनाधिकृत प्रवेश या घर तोड़ने पर सजा।
धारा 457 - कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या रात्रौ गॄह-भेदन
- BNS §331 (5)IPC §455
घर में अनाधिकृत प्रवेश या घर तोड़ने पर सजा।
धारा 455 - उपहति, हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन
- BNS §331 (6)IPC §458
घर में अनाधिकृत प्रवेश या घर तोड़ने पर सजा।
धारा 458 - उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् रात्रौ प्रच्छन्न गॄह-अतिचार
- BNS §331 (7)IPC §459
घर में अनाधिकृत प्रवेश या घर तोड़ने पर सजा।
धारा 459 - प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन करते समय घोर उपहति कारित हो
- BNS §332 (b)IPC §450
अपराध करने के इरादे से घर में घुसपैठ करना।
धारा 450 - अपजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गॄह-अतिचार
- BNS §332 (c)IPC §451
अपराध करने के इरादे से घर में घुसपैठ करना।
धारा 451 - कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गॄह-अतिचार
- BNS §333IPC §452
चोट पहुंचाने, हमला करने या गलत तरीके से बंधक बनाने की तैयारी के बाद घर में जबरन घुसना।
धारा 452 - उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गॄह-अतिचार
