बीएनएस → आईपीसी
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धारा 297. लाटरी कार्यालय रखना ।
297. (1) जो कोई ऐसी कोई लाटरी, जो न तो राज्य लाटरी हो और न तत्संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लाटरी हो, निकालने के प्रयोजन के लिए कोई कार्यालय या स्थान रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ; (2) जो कोई ऐसी लाटरी में किसी…
पूरा पढ़ेंधारा 294A - लाटरी कार्यालय रखना
लाटरी कार्यालय रखना जो कोई ऐसी कोई लाटरी, जो न तो राज्य लाटरी हो और न तत्संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकॄत लाटरी हो, निकालने के प्रयोजन के लिए कोई कार्यालय या स्थान रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ; तथा जो कोई ऐसी लाटरी…
पूरा पढ़ेंकब्रिस्तानों आदि में अनाधिकृत प्रवेश करना।
जो कोई भी किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से, या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करने के इरादे से, या यह जानते हुए कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान हो सकता है, किसी पूजा स्थल या समाधि स्थल, या अंत्येष्टि अनुष्ठानों के लिए निर्धारित किसी स्थान, या मृतकों…
पूरा पढ़ेंधारा 297 - कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना
कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना जो कोई किसी उपासना स्थान में, या किसी कब्रिस्तान पर या अन्त्येष्टि क्रिया ओं के लिए या मॄतकों के अवशेषों के लिए निक्षेप स्थान के रूप में पॄथक् रखे गए किसी स्थान में अतिचार या किसी मानव शव की अवहेलना या अन्त्येष्टि संस्कारों के लिए एकत्रित किन्हीं व्यक्तियों को विघ्न कारित, इस आशय से…
पूरा पढ़ें- BNS §297IPC §294Aबदलाव हुआ
धारा 297. लाटरी कार्यालय रखना ।
धारा 294A - लाटरी कार्यालय रखना
- BNS §301IPC §297
कब्रिस्तानों आदि में अनाधिकृत प्रवेश करना।
धारा 297 - कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना
