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असली, जाली या नकली सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट के रूप में उपयोग करना।
जो कोई भी जाली या नकली सिक्के, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट का आयात या निर्यात करता है, या उसे बेचता है या वितरित करता है, या किसी अन्य व्यक्ति से खरीदता है या प्राप्त करता है, या अन्यथा उसका व्यापार करता है या उसे असली मानकर उपयोग करता है, यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए कि वह जाली या नकली है, उसे आजीवन…
पूरा पढ़ेंधारा 238 - भारतीय सिक्के की कूटकॄतियों का आयात या निर्यात
भारतीय सिक्के की कूटकॄतियों का आयात या निर्यात जो कोई किसी कूटकॄत सिक्के को, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह भारतीय सिक्के की कूटकॄति है, भारत में आयात करेगा या भारत से निर्यात करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा…
पूरा पढ़ेंअपराध के साक्ष्यों को गायब करना, या अपराधी को बचाने के लिए झूठी जानकारी देना।
जो कोई भी, यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के घटित होने के किसी भी साक्ष्य को गायब कर देता है, अपराधी को कानूनी दंड से बचाने के इरादे से, या उस इरादे से अपराध के संबंध में कोई ऐसी जानकारी देता है जिसे वह जानता है या मानता है कि वह झूठी है, तो वह,— (क) यदि वह अपराध जिसके…
पूरा पढ़ेंधारा 201 - अपराध के साक्ष्य का विलोपन, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना
अपराध के साक्ष्य का विलोपन, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य का विलोप, इस आशय से कारित करेगा कि अपराधी को वैध दंड से प्रतिच्छादित करे या उस आशय से उस अपराध से संबंधित कोई ऐसी…
पूरा पढ़ें- BNS §179IPC §238
असली, जाली या नकली सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट के रूप में उपयोग करना।
धारा 238 - भारतीय सिक्के की कूटकॄतियों का आयात या निर्यात
- BNS §238IPC §201
अपराध के साक्ष्यों को गायब करना, या अपराधी को बचाने के लिए झूठी जानकारी देना।
धारा 201 - अपराध के साक्ष्य का विलोपन, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना
