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लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से शपथ या प्रतिज्ञा लेने के लिए कहे जाने पर शपथ या प्रतिज्ञा लेने से इनकार करना।
जो कोई भी किसी लोक सेवक द्वारा सत्य कथन के लिए शपथ या प्रतिज्ञा लेने से इनकार करता है, जब लोक सेवक उसे ऐसा करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम हो, तो उसे छह महीने तक की साधारण कारावास या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
पूरा पढ़ेंधारा 178 - शपथ या प्रतिज्ञान से इंकार करना, जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किया जाए
शपथ या प्रतिज्ञान से इंकार करना, जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किया जाए जो कोई सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा अपने आप को आबद्ध करने से इंकार करेगा, जबकि उससे अपने को इस प्रकार आबद्ध करने की अपेक्षा ऐसे लोक सेवक द्वारा की जाए जो यह अपेक्षा करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो…
पूरा पढ़ेंधारा 250. अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना ।
250. जो कोई अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी संपति का प्रत्यास्थापन, किसी अपराध के छिपाने के लिए या किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए, या किसी व्यक्ति के विरुद्ध वैध दंड दिलाने के प्रयोजन से उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही न…
पूरा पढ़ेंधारा 213 - अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना
अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना जो कोई अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी संपत्ति का प्रत्यास्थापन, किसी अपराध के छिपाने के लिए या किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए, या किसी व्यक्ति के विरुद्ध वैध दंड दिलाने…
पूरा पढ़ें- BNS §213IPC §178बदलाव हुआ
लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से शपथ या प्रतिज्ञा लेने के लिए कहे जाने पर शपथ या प्रतिज्ञा लेने से इनकार करना।
धारा 178 - शपथ या प्रतिज्ञान से इंकार करना, जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किया जाए
- BNS §250IPC §213
धारा 250. अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना ।
धारा 213 - अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना
