NCMEI Actकेंद्रीय कानून2004
The National Commission for Minority Educational Institutes Act, 2004
An Act to constitute a National Commission for Minority Educational Institutions and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.
2004 का अधिनियम संख्या 02 · Ministry of Education
- धाराएँ
- 33
- अध्याय
- 6
विषय-सूची
IPreliminary§ 1–22 धाराएँ
IIThe National Commission for Minority Educational Institutions§ 3–97 धाराएँ
- 3अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन।
- 4अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं।
- 5अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल और सेवा की शर्तें।
- 6आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी।
- 7अनुदान राशि से वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
- 8रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाही अमान्य नहीं होगी।
- 9इस प्रक्रिया को आयोग द्वारा विनियमित किया जाएगा।
IIIRights of a Minority Educational Institution§ 10–10A2 धाराएँ
IVFunctions and Powers of Commission§ 11–139 धाराएँ
- 11आयोग के कार्य।
- 12आयोग की शक्तियां।
- 12Aसक्षम प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील।
- 12Bकिसी शैक्षणिक संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे पर निर्णय लेने का आयोग का अधिकार।
- 12Cरद्द करने की शक्ति।
- 12Dअल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के हनन से संबंधित मामलों की जांच करने का आयोग का अधिकार।
- 12Eसूचना आदि मांगने के लिए आयोग की शक्तियां।
- 12Fअधिकार क्षेत्र पर रोक।
- 13अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां।
VFinance, Accounts and Audit§ 14–174 धाराएँ
VIMiscellaneous§ 18–269 धाराएँ1 निरस्त
