AFT Actकेंद्रीय कानून2007
The Armed Forces Tribunal Act, 2007
An Act to provide for the adjudication or trial by Armed Forces Tribunal of disputes and complaints with respect to commission, appointments, enrolment and conditions of service in respect of persons subject to the Army Act, 1950, the Navy Act, 1957 and the Air Force Act 1950 and also to provide for appeals arising out of orders, findings or sentences of court martial held under the said Acts and for matters connected therewith or incidental thereto.
2007 का अधिनियम संख्या 55 · Ministry of Defence
- धाराएँ
- 44
- अध्याय
- 6
विषय-सूची
IPreliminary§ 1–33 धाराएँ
IIEstablishment of Tribunal and Benches Thereof§ 4–1311 धाराएँ
- 4सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना।
- 5न्यायाधिकरण और उसकी पीठों की संरचना।
- 6अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं।
- 7अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति।
- 8कार्यालय की अवधि।
- 9इस्तीफा और बर्खास्तगी।
- 9Aअध्यक्ष और सदस्य की योग्यताएं, सेवा की शर्तें और नियम
- 10अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें एवं नियम।
- 11अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटने के बाद उनके द्वारा किसी भी पद आदि को धारण करने पर प्रतिबंध।
- 12अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां।
- 13न्यायाधिकरण के कर्मचारी।
IIIJurisdiction, Powers and Authority of the Tribunal§ 14–207 धाराएँ
IVProcedure§ 21–299 धाराएँ
- 21अन्य सभी कानूनी उपायों को आजमाने के बाद ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- 22सीमा।
- 23न्यायाधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां।
- 24सजा की अवधि और अपील पर इसका प्रभाव।
- 25आवेदक या अपीलकर्ता को कानूनी सलाहकार की सहायता लेने का अधिकार है और सरकार आदि को वकील नियुक्त करने का अधिकार है।
- 26अंतरिम आदेश जारी करने संबंधी शर्त।
- 27अध्यक्ष को एक पीठ से दूसरी पीठ को मामले स्थानांतरित करने का अधिकार है।
- 28निर्णय बहुमत से लिया जाएगा।
- 29न्यायाधिकरण के आदेश का निष्पादन।
VAppeal§ 30–323 धाराएँ
VIMiscellaneous§ 33–4311 धाराएँ
- 33दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का अपवर्जन।
- 34लंबित मामलों का स्थानांतरण।
- 35कुछ अपीलों को दाखिल करने का प्रावधान।
- 36न्यायाधिकरण के समक्ष होने वाली कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होगी।
- 37न्यायाधिकरण के सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक होंगे।
- 38सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।
- 39यह अधिनियम सर्वोपरि प्रभाव रखेगा।
- 40कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
- 41नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।
- 42नियमों को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की शक्ति।
- 43नियमों का निर्धारण।
