MCBLPunjab2004
The Municipal Council (Erection and Re-erection of Building) (First Amendment) Bye-laws, 2004
- धाराएँ
- 13
- अध्याय
- 5
विषय-सूची
IChapter I§ 11 धाराएँ
IIChapter II§ 21 धाराएँ
IVChapter IV§ 4–72 धाराएँ
VIIChapter VII§ 3–128 धाराएँ
- 3तहखाने के प्रावधान। - तहखाने का उपयोग भोज कक्ष आदि के लिए किया जा सकता है, बशर्ते वह वातानुकूलित हो। इसमें प्रवेश और निकास के लिए कम से कम दो सीढ़ियाँ या दो रैंप या एक सीढ़ी और एक रैंप होना चाहिए, साथ ही अग्नि सुरक्षा मानकों और उपयोगकर्ताओं की संख्या के अनुसार अतिरिक्त सीढ़ियाँ भी होनी चाहिए। दोहरे तहखाने की अनुमति दी जा सकती है, यदि संरचनात्मक स्थिरता, अग्नि सुरक्षा, प्रकाश और वेंटिलेशन से संबंधित अन्य सभी शर्तें पूरी होती हैं और निचले तहखाने का उपयोग विशेष रूप से पार्किंग के लिए किया जाएगा।
- 5पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुमेय ध्वनि स्तर सुनिश्चित किया जाएगा।
- 6राष्ट्रीय, राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों से सीधे सटे विवाह महलों की अनुमति नहीं होगी, सिवाय इसके कि उनके लिए सेवा मार्ग से पहुंच हो या जहां यातायात के सुरक्षित और सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सेवा मार्ग उपलब्ध कराने की संभावना हो।
- 8विवाह महल के रूप में स्वीकृत भवन/ढांचे का उपयोग और अधिभोग, पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 और पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1911 के संबंधित प्रावधानों के तहत जारी लाइसेंस के अधीन होगा और यह तब तक कार्य करता रहेगा जब तक कि मानदंड/शर्तें पूरी होती हैं। हालांकि, यदि बाद में किसी विशेष सड़क पर यातायात की मात्रा में वृद्धि/पार्किंग की समस्या या आस-पास के आवासीय क्षेत्रों/आम जनता के लिए अन्य पर्यावरणीय चिंताओं के रूप में परिवर्तित परिस्थितियों के कारण कोई कठिनाई महसूस होती है, तो लाइसेंस रद्द करके या अगले वर्ष के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण न करके विवाह महल के रूप में भवन/ढांचे का उपयोग बंद किया जा सकता है।
- 9यदि लाइसेंस की शर्तों और नियमों का पालन नहीं किया जाता है, जिसमें कचरे का उचित निपटान, अग्नि सुरक्षा आदि शामिल हैं, या यदि भवन में बिना अनुमति के कोई परिवर्तन किया जाता है, तो नियमों के अनुसार अधिकारियों द्वारा लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
- 10अग्नि सुरक्षा के लिए अतिरिक्त प्रावधान:
- 11निर्माण कार्य पूर्ण होने/अधिभोग प्रमाण पत्र केवल अग्निशमन अधिकारी और विद्युत प्रतिष्ठानों को प्रमाणित करने के लिए सक्षम अधिकारी से अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही जारी किया जाएगा।
- 12"दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता अधिनियम, 1996" में निहित प्रावधान, जहां तक यह सार्वजनिक भवनों की योजना, डिजाइन और निर्माण से संबंधित है, और इस अधिनियम के तहत विकलांग और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त वातावरण हेतु प्रस्तावित दिशानिर्देश और स्थान मानक, जो शहरी मामलों और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1998 में प्रस्तावित किए गए हैं या समय-समय पर संशोधित किए गए हैं, उनका भी अनुपालन किया जाएगा।
